यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026” की जानकारी को साफ़, संक्षिप्त और अपडेटेड तरीके से फिर से लिखा गया है, जिसे आप अपने आर्टिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं.
योजना का नाम और उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जा रही एक वित्तीय सहायता योजना है. इसका मुख्य उद्देश्य है:
- लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलना
- कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह को रोकना
- लड़की-लड़के में भेदभाव कम करना
- बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए आर्थिक सहायता देना
योजना की मुख्य बातें (Overview)
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana) |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की निवासी लड़कियाँ |
| लाभ की राशि | अधिकतम ₹25,000 प्रति लाभार्थी |
| भुगतान का तरीका | 6 चरणों में एकमुश्त भुगतान |
| भुगतान का तरीका | डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) – माता के बैंक खाते में |
| लांच वर्ष | 2019 (25 अक्टूबर, 2019 को लॉन्च की गई) |
| वर्तमान अपडेट | 2024–25 से लाभ बढ़ाकर ₹25,000 किया गया |
| आधिकारिक वेबसाइट | mksy.up.gov.in |
इस योजना के तहत लड़की को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक के 6 महत्वपूर्ण चरणों पर एकमुश्त राशि दी जाती है, जिसका कुल योग ₹25,000 होता है.
| चरण (Stage) | कब मिलेगा लाभ | राशि |
|---|---|---|
| पहला चरण (Stage 1) | लड़की का जन्म होने पर (01/04/2019 या उसके बाद की नवजात बालिका) | ₹5,000 |
| दूसरा चरण (Stage 2) | जन्म के 1 साल के भीतर टीकाकरण पूरा होने पर | ₹2,000 |
| तीसरा चरण (Stage 3) | कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर (चालू शैक्षणिक सत्र में) | ₹3,000 |
| चौथा चरण (Stage 4) | कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर (चालू शैक्षणिक सत्र में) | ₹3,000 |
| पाँचवाँ चरण (Stage 5) | कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर (चालू शैक्षणिक सत्र में) | ₹5,000 |
| छठा चरण (Stage 6) | 10वीं/12वीं पास करके ग्रेजुएशन या कम से कम 2 साल के डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर | ₹7,000 |
नोट: यह लाभ तभी मिलता है जब लड़की और उसका परिवार योजना की पात्रता को पूरा करता हो.
पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ पाने के लिए निम्न शर्तें पूरी करनी होती हैं:
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निवासी होना
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लड़की और उसका परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.
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निवास का प्रमाण: राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली/टेलीफोन बिल आदि.
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पारिवारिक आय सीमा
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परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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बच्चों की संख्या
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परिवार में अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए.
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इन 2 बच्चों में से अधिकतम 2 लड़कियों को ही योजना का लाभ मिल सकता है.
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विशेष स्थितियाँ (ट्विन्स/गोद ली गई बालिका)
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- अगर किसी महिला को पहले प्रसव में लड़की है और दूसरे प्रसव में दो जुड़वा लड़कियाँ हैं, तो तीनों लड़कियों को लाभ मिल सकता है.
- अगर परिवार ने अनाथ लड़की को गोद लिया है, तो जैविक और गोद ली गई लड़कियों को मिलाकर अधिकतम 2 लड़कियों को ही लाभ मिलेगा.
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
आवेदन के समय निम्न दस्तावेज जमा करने होते हैं:
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र (Stage 1 के लिए)
- टीकाकरण कार्ड (Stage 2 के लिए)
- प्रवेश प्रमाण पत्र (Stage 3, 4, 5, 6 के लिए)
- लड़की की फोटो (अनिवार्य)
- परिवार के साथ लड़की की फोटो (अनिवार्य)
- माता का आधार कार्ड (अनिवार्य)
- पिता का आधार कार्ड (अनिवार्य)
- माता/पिता की बैंक पासबुक (अनिवार्य)
- राशन कार्ड (अनिवार्य)
- शपथ पत्र (अनिवार्य)
- माता/पिता की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)
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आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
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https://mksy.up.gov.in पर जाएँ.
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नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करें
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“नया उपयोगकर्ता – खुद को पंजीकृत करें” पर क्लिक करें.
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मोबाइल नंबर, ईमेल, नाम, पिता का नाम, पता आदि जानकारी भरें.
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ओटीपी वेरिफाई करें
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रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को डालकर वेरिफाई करें.
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लॉगिन करें
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जनरेट हुए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.
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आवेदन फॉर्म भरें
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लड़की का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, शैक्षणिक विवरण आदि भरें.
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आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें.
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फॉर्म सबमिट करें
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डिक्लेरेशन पढ़कर “मैं सहमत हूँ” पर क्लिक करें और फॉर्म सबमिट कर दें.
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स्टेटस चेक करें
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लॉगिन करके “आवेदन स्टेटस” सेक्शन में जाकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं.
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ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है
- अपने जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग, खंड विकास अधिकारी (BDO) या उपजिलाधिकारी कार्यालय जाएँ.
- वहाँ से “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” का आवेदन